Vishnu sharma
Place - dhar
*नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने में षडंयत्र करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय द्वारा आरोपी आजाद पिता लियाकत खॉ, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बागडी तुर्क तहसील जिला धार की धारा 363,366,376(2)(एन), 120-बी, 109,368 भादवि एवं 5/6 पाक्सों एक्ट में आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.04.2019 को फरियादी ने थाना इंगोरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे भाई की लड़की (पीडिता) उम्र 16 वर्ष जो कि उज्जैन के स्कूल में पडती है और घर से रोजाना आती जाती थी, पीडिता के मामा भी उज्जैन में रहते है। पीडिता अपने मामा के घर उज्जैन में आती जाती रहती थी। उसके उज्जैन के मामा के रिश्तेदार जो की बडोदरा गुजरात में रहते है, उनके पहचान का लडका प्रिंस भी पीडिता के मामा के घर उज्जैन में आता-जाता रहता था। वही पीडिता की प्रिंस से जान पहचान हो गई थी। पीडिता दिनांक 08.04.2019 को रात करीब 11ः30 बजे घर से बिना बताये कही चली गई थी। पीडिता द्वारा उसके माता पिता को भी नही बताया था। फरियादी ने बताया कि उसे शंका है कि प्रिंस मेरी नाबालिक भतीजी को बहला फुसला कर कही पर लेकर गया है। इस पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। जांच के दौरान पीडिता को दिनांक 15.08.2019 को दस्तयाब किया गया। उसके कथन लेखबद्ध किये गये। जिसके आधार पर प्रिंस, ओम, सानू उर्फ सवित्री बाई, कविता, आजाद उर्फ अज्जू पिता लियाकत एवं सोनू शर्मा को आरोपी बनाया गया। अज्जू उर्फ आजाद को गिरफ्तार किया गया, उसके मेमो के अनुसार घटना में प्रयुक्त की गई मोटर साइकल भी जप्त की गई, प्रकरण में धारा 120-बी, 109, 368 भादवि का इजाफा किया गया।
आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियो का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
*आपकी आवाज*
*संपादक*
*7999057770*
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*नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने में षडंयत्र करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय द्वारा आरोपी आजाद पिता लियाकत खॉ, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बागडी तुर्क तहसील जिला धार की धारा 363,366,376(2)(एन), 120-बी, 109,368 भादवि एवं 5/6 पाक्सों एक्ट में आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.04.2019 को फरियादी ने थाना इंगोरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे भाई की लड़की (पीडिता) उम्र 16 वर्ष जो कि उज्जैन के स्कूल में पडती है और घर से रोजाना आती जाती थी, पीडिता के मामा भी उज्जैन में रहते है। पीडिता अपने मामा के घर उज्जैन में आती जाती रहती थी। उसके उज्जैन के मामा के रिश्तेदार जो की बडोदरा गुजरात में रहते है, उनके पहचान का लडका प्रिंस भी पीडिता के मामा के घर उज्जैन में आता-जाता रहता था। वही पीडिता की प्रिंस से जान पहचान हो गई थी। पीडिता दिनांक 08.04.2019 को रात करीब 11ः30 बजे घर से बिना बताये कही चली गई थी। पीडिता द्वारा उसके माता पिता को भी नही बताया था। फरियादी ने बताया कि उसे शंका है कि प्रिंस मेरी नाबालिक भतीजी को बहला फुसला कर कही पर लेकर गया है। इस पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। जांच के दौरान पीडिता को दिनांक 15.08.2019 को दस्तयाब किया गया। उसके कथन लेखबद्ध किये गये। जिसके आधार पर प्रिंस, ओम, सानू उर्फ सवित्री बाई, कविता, आजाद उर्फ अज्जू पिता लियाकत एवं सोनू शर्मा को आरोपी बनाया गया। अज्जू उर्फ आजाद को गिरफ्तार किया गया, उसके मेमो के अनुसार घटना में प्रयुक्त की गई मोटर साइकल भी जप्त की गई, प्रकरण में धारा 120-बी, 109, 368 भादवि का इजाफा किया गया।
आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियो का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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