Vishnu sharma
Place - ujjain
*चाकू लेकर घूम रहे अभियुक्त ’’बारिक’’ की जमानत निरस्त*
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी पर पदस्थ उनि आर.सी. सोलंकी थाने से रवाना होकर सर्कल भ्रमण पर थे, उन्हें मुखबीर से सूचना मिली की फाजलपुरा कलाली के बाहर आगर रोड पर एक व्यक्ति कमर में एक धारदार चाकू लिये अवैध रूप से खडा है। मुखबीर की सूचना पर वहॉ फाजलपुरा कलाली के पास पहुॅचे वहॉ मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति दिखा जिसें पंचानों एवं फोर्स की मदद से पकड़ा, उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि उर्फ बारिक निवासी देवलमाता कॉलोनी उज्जैन का होना बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक लोहे का धारदार तडतडीदार चाकू निकला। उससे चाकू रखने के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष चाकू को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिमनगंजमण्डी पर धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त धारदार चाकू लेकर घूम रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
Place - ujjain
*चाकू लेकर घूम रहे अभियुक्त ’’बारिक’’ की जमानत निरस्त*
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि उर्फ बारिक पिता मनोज निवासी देवलमाता कॉलोनी मक्सीर रोड जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त धारदार चाकू लेकर घूम रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
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