Vishnu sharma
Place - ujjain
*लूट कारित करने वाले रंगा-बिल्ला की जमानत निरस्त*
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि, फरियादी मनोज निवासी ग्राम अंरडका थाना तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान ने थाना घट्टिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ड्रायवरी का काम करता हूॅ, मैं कार्गो कम्पनी बैंगलोर का ट्रक चलाता हूॅ, ट्रक को बैंगलोर से दिल्ली चलाता हॅू, दिनांक 03.06.2020 को मैं कार्गो कम्पनी से ट्रक से परचून का सामान लोड कर बैंगलोर के लिये चला था। दिल्ली से कोटा, आगर, झालावाड़ होते हुये बैंगलोर जा रहा था, कि आज दिनांक 05.06.2020 को शाम लगभग 05ः30 बजे आगर रोड उज्जैन पर ग्राम पिपलई में पानबिहार फंटे के पास पहुॅचा, कि पीछे से दो लडके स्प्लेण्डर मोटर साइकिल से आये और मुझे गाडी साइड में लगाने का ईशारा किया, व मोटर साइकिल ट्रक के सामने खडी कर मुझे सीट से उतारकर थप्पड मुक्को से मारना शुरू कर दिया व मेरे लोवर की जेब से कुल दो हजार रूपये निकाल लिये। दोनो लडके दुबले पतले थे। दो दुबले पतले लडके एक्टिवा गाडी से और आ गये, तब एक लडका बोला अली और कान्हा भी आ गये। वह हमें मॉ-बहन की नंगी नगंी गाली देने लगे। वह बोले हमको रूपये कैसे नही देगा, फिर एक्टिवा गाडी से आये हुये दोनो लडकों ने भी मेरे साथ लात घूसों से मारपीट की। बीच-बचाव मेरे सेकेण्ड ड्रायवर शहूद खान करने लगा, तो उसके साथ भी सभी ने लातघूसों से मारपीट करने लगे फिर वहॉ से मेरे साथ मारपीट कर लूटपाट कर अपनी मोटर साइकिल व एक्टिवा गाडी से भाग गया। घटना आने जाने वाले लोगो ने देखी है।
पुलिस थाना घट्टिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त सुमित चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि लूट की गंभीर घटना कारित की। न्यायालय द्वारा अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
आपकी आवाज*
Place - ujjain
*लूट कारित करने वाले रंगा-बिल्ला की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुमित चौधरी उर्फ गोलू उर्फ रंगाबिल्ला, उम्र 22 वर्ष निवासी संजय नगर आगर रोड उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि, फरियादी मनोज निवासी ग्राम अंरडका थाना तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान ने थाना घट्टिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ड्रायवरी का काम करता हूॅ, मैं कार्गो कम्पनी बैंगलोर का ट्रक चलाता हूॅ, ट्रक को बैंगलोर से दिल्ली चलाता हॅू, दिनांक 03.06.2020 को मैं कार्गो कम्पनी से ट्रक से परचून का सामान लोड कर बैंगलोर के लिये चला था। दिल्ली से कोटा, आगर, झालावाड़ होते हुये बैंगलोर जा रहा था, कि आज दिनांक 05.06.2020 को शाम लगभग 05ः30 बजे आगर रोड उज्जैन पर ग्राम पिपलई में पानबिहार फंटे के पास पहुॅचा, कि पीछे से दो लडके स्प्लेण्डर मोटर साइकिल से आये और मुझे गाडी साइड में लगाने का ईशारा किया, व मोटर साइकिल ट्रक के सामने खडी कर मुझे सीट से उतारकर थप्पड मुक्को से मारना शुरू कर दिया व मेरे लोवर की जेब से कुल दो हजार रूपये निकाल लिये। दोनो लडके दुबले पतले थे। दो दुबले पतले लडके एक्टिवा गाडी से और आ गये, तब एक लडका बोला अली और कान्हा भी आ गये। वह हमें मॉ-बहन की नंगी नगंी गाली देने लगे। वह बोले हमको रूपये कैसे नही देगा, फिर एक्टिवा गाडी से आये हुये दोनो लडकों ने भी मेरे साथ लात घूसों से मारपीट की। बीच-बचाव मेरे सेकेण्ड ड्रायवर शहूद खान करने लगा, तो उसके साथ भी सभी ने लातघूसों से मारपीट करने लगे फिर वहॉ से मेरे साथ मारपीट कर लूटपाट कर अपनी मोटर साइकिल व एक्टिवा गाडी से भाग गया। घटना आने जाने वाले लोगो ने देखी है।
पुलिस थाना घट्टिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त सुमित चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि लूट की गंभीर घटना कारित की। न्यायालय द्वारा अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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